आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, आधार और पैन को लिंक किए बिना 5 अगस्त 2017 तक आयकर रिटर्न ई-फाइल किया जा सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा, जिसे शुरुआत में 31 अगस्त 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक और बाद में 31 मार्च 2018 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। मार्च 2018 के बाद 30 जून 2018 तक और अब 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
30 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी गई है। यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2020 से निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें
यदि आप पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं
यदि आप पहले से ही टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ हो यदि आपने पिछले मूल्यांकन वर्षों में आईटीआर दाखिल करते समय इसका उल्लेख किया है तो। यह आयकर विभाग द्वारा किया जाता है यदि दोनों का विवरण पहले से ही उपलब्ध है।
आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से ही आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट
www.incometaxindiaefiling.gov.in पर आपके पैन से जुड़ा हुआ है या नहीं।
पैन नंबर (यूजर आईडी), पासवर्ड और अपनी जन्मतिथि दर्ज कर वेबसाइट पर जाएं। एक बार जब आप लॉग इन हो जाते हैं और आपका खाता खुल जाता है, तो 'प्रोफाइल सेटिंग' टैब पर क्लिक करें और अंतिम विकल्प 'लिंक आधार' चुनें।
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो स्क्रीन पर संदेश दिखाई देगा, 'आपका पैन कार्ड पहले से ही आधार संख्या XXXX1234 से जुड़ा हुआ है'।
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको पैन कार्ड रिकॉर्ड के अनुसार विवरण - नाम, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना होगा। साथ ही आपका आधार कार्ड नंबर भी दर्ज करे। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
सबमिट करने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा।
गैर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए
यदि आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत नहीं करना चाहते हैं, तो एक और सरल तरीका है जिसका उपयोग करके आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। यह
सबसे आसान तरीका है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का।
बस ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'लिंक आधार ’ ऑप्शन पर क्लिक करें। एक नया फॉर्म दिखाई देगा जहाँ आपको विवरण दर्ज करना होगा - पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड के अनुसार अपना नाम।
यदि आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है, तो आपको विकल्प पर टिक करना होगा: 'मेरे पास आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है'
कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, आपकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें आपका पैन सफलतापूर्वक आधार से जुड़ा हुआ है।
एसएमएस से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना
यदि आप विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में असमर्थ हैं तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के मोबाइल एसएमएस का सहारा ले सकते हैं।
आप अपने मोबाइल से एक साधारण एसएमएस भेजकर अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
आप NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITL) जैसे पैन सेवा प्रदाताओं को एसएमएस भेज सकते हैं।
आप केवल 567678 या 56161 पर कीवर्ड का उपयोग करके एक विशिष्ट प्रारूप में एक एसएमएस भेज सकते हैं।
प्रारूप है: UIDPAN <SPACE> <12 अंकों का आधार कार्ड नंबर > <SPACE> <10 अंकों का पैन कार्ड नंबर > और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
इसके लिए NSDL और UTI आपसे शुल्क नहीं लेंगे। हालांकि, मोबाइल ऑपरेटर द्वारा लगाए गए एसएमएस शुल्क लागू होंगे।
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